









छावनी परिषद कार्यालय, रानीखेत
जिला अल्मोड़ा,
पिन कोड 263645 उत्तराखण्ड
दूरभाष संख्या 05966 220228
फैक्स संख्या 05966 220614
पूछताछ
ई-मेल ceoranikhet@gmail.com
फैक्स संख्या 05966 220614
पूछताछ
स्वच्छता सेवाऐं
स्वच्छता अनुभाग निम्न सेवाओं का संरक्षण करता है।
1. छावनी परिषद रानीखेत का स्वच्छता अनुभाग सभी सफाई के कार्य का निर्वहन करता है।
2. प्रतिदिन प्रातः सत्र में सफाई कर्मचारी विभिन्न कार्य जैसे सभी घरों से कूडा़ एकत्रित करना, सार्वजनिक सड़को एवं रास्तों की सफाई नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की सफाई, सामुदायिक कूड़ेदान की सफाई, बिच्छु घास की सफाई को निस्पादित करते हैं। बचाव स्वरूप तथा सार्वजनिक स्तर पर उत्तम स्वास्थ्य स्थिति बनाये रखने हेतु, सफाई विभाग हमेषा सतर्कता के साथ कार्य करता है तथा छावनी क्षेत्र में किसी भी महामारी के फैलने से बचने के लिए समय-समय पर कीटनाषकों का छिड़काव तथा धुऐं का छिड़काव किया जाता है।
3. पानी का टैंकर भुगतान पर पीने के पानी की व्यवस्था भी आम जनता के लिए उपलब्ध करवाता है।
4. रानीखेत छावनी परिषद में दो कसाईखाने तथा एक मीट मार्केट है। मीट मार्केट की प्रत्येक वर्ष नीलामी की जाती है।
5. बाजार की छोटी नालियाँ तथा गन्दे पानी की नालियों की सफाई तेज फुहार वाले पाईप द्वारा की जाती है।
6. छावनी क्षेत्र में प्लास्टिक की पन्नियों का पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
1. स्वच्छता अधीक्षक 1
2. स्वच्छता निरीक्षक 1
3. वाहन चालक 4
4. सफाई जमादार 7 एवं
सफाई मजदूर, भिस्ती, सफाईवाला।
सफाई कूड़ाघरः- छावनी परिषद, रानीखेत में बाजार क्षेत्र से करीब 05 किमी0 दूर एक कूड़खढ्ढ स्थित है। छावनी परिषद गलने योग्य कार्बनिक कूड़े से जैविक खाद तैयार करवा रहा है इस उद्देष्य हेतु दो विधियों का उपयोग किया जाता है।
1. वर्मिंग कम्पोस्टिंग
2. एरोबिंक कम्पोस्टिंग
इस पूरी प्रक्रिया हेतु छावनी परिषद निम्न नियमों का पालन कर रहा है।
(क) म्यूनिसिपल एंव सालिड वेस्ट मेनेजमैन्ट तथा प्रबन्धक नियामक-2000
(ख) छावनी परिषद, रानीखेत के आवारा गायों, घोड़ों, बकरियों आदि के लिए एक पषुओं का बाड़ा उपलब्ध है।
(ग) सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालयः- छावनी परिषद, रानीखेत में 233 सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था कराता है। भुगतान पर उपयोग करने के नियम पर आधारित दो सुलभ शौचालय, एक के.एम.ओ.यू. बस स्टेषन पर तथा दूसरा रोडवेज बस स्टेषन पर उपलब्ध करवाये गये हैं।
स्वच्छता अनुभाग से सम्बद्ध वाहन
हाइड्रोलि टिप्पर 02
टैक्टर ट्राली 01
पानी का टैंकर (1000 लीटर क्षमता) 03
न पीने योग्य पानी का टैंकर 01
पानी का टैंकर (1000 लीटर क्षमता) 02
पेयजल व्यवस्था
1. बाजार क्षेत्र (सदर बाजार, जरूरी बाजार, आबकारी एवं राय स्टेट क्षेत्र)
(क) पीने योग्य पानी - ₹ 400 प्रति 1000 लीटर
(ख) न पीने योग्य पानी - ₹ 200 प्रति 1000 लीटर
2. मालरोड, कुमपुर तथा राजपुर क्षेत्र
(क) पीने योग्य पानी - ₹ 500 प्रति 1000 लीटर
(ख) न पीने योग्य पानी -₹ 300 प्रति 1000 लीटर
3. चैबटिया क्षेत्र
(क) पीने योग्य पानी - ₹ 550 प्रति 1000 लीटर
(ख) न पीने योग्य पानी - ₹ 300 प्रति 1000 लीटर
4. छावनी क्षेत्र से बाहर
(क) पीने योग्य पानी - ₹ 1000 प्रति 1000 लीटर
(ख) न पीने योग्य पानी - ₹ 800 प्रति 1000 लीटर
छावनी परिषद, रानीखेत की सफाई की सामान्य स्थिति सन्तोषजनक है सीमेन्ट के बने कूड़ेदानों को पूरी तरह हाइड्रो से बने हुये धातु के कूड़ेदानों से विस्थापित कर दिया गया है जिसमें कि गलने वाले कूड़े तथा न गलने वाले कूड़े के दो अलग-अलग भाग बने हैं। वर्तमान मे दो सार्वजनिक शौचालयों का प्रबन्ध छावनी क्षेत्र के भीतर सुलभ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान तथा इन्दिरा सुगम सेवा समाज संस्थान द्वारा किया जाता है। रानीखेत छावनी क्षेत्र में कोई भी बिना पानी के उपलब्धता वाले शौचालय नहीं है। इसके अतिरिक्त छावनी क्षेत्र में कीट-पतंगो एवं मक्खी-मच्छरों के फैलने से रोकने के लिए प्रचुर मात्रा में नुवान, धुऐं तथा गैमेक्सीन का छिड़काव किया जाता है।
सफाई कार्य का विवरणः- सड़को की सफाई, छोटी नालियों सफाई, कूड़ेदानों, मूत्रालयों तथा अन्य सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, सिविल तथा सैन्य क्षेत्र से कूड़े के एकत्रीकरण, मच्छरों को मारने वाले स्प्रे के छिड़काव तथा धुऐं की मषीन, कूड़ निस्तारण सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, से सम्बन्धित षिकायतें अथवा अन्य षिकायतों हेतु जो कि स्वच्छता सम्बन्धित हों, आप निम्न कर्मचारियों से सम्पर्क कर सकते हैं
1. छावनी परिषद कार्यालय 05966 220228
2. श्री ए0पी0 सिंह, स्वच्छता निरीक्षक 9410311489
नागरिकों की जिम्मेदारियाँ
कर्तव्यः-
1. जूट के बने थैले तथा गलने योग्य पदार्थ का उपयोग करें।
2. अपने वातावरण को साफ एवं स्वच्छ बनाये रखें।
3. छावनी परिषद के कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी को करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
4. वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थलों का प्रयोग।
5. वृक्षारोपण में सहयोग प्रदान करना।
6. यातायात के नियमों का पालन करना।
निषेधात्मक कार्य
1. पालिथिन का उपयोग न करें।
2. ड्रग्स तथा शराब का उपयोग न करें।
3. सड़को तथा सार्वजनिक स्थलों को गन्दा न करें।
4. पार्कों में घांस तथा पोधों को नुकसान न पाहुँचायें।
5. कूड़े, प्लास्टिम के थैलों को निषेधित सार्वजनिक क्षेत्रों में न फेंके।
6. अपने पालतू जानवरों को पार्कों में न छोड़ें।
स्वच्छता सम्बन्धी काय
सड़को की सफाई, नालियों सफाई, कूड़ेदानों, मूत्रालयों तथा अन्य सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, सिविल तथा सैन्य क्षेत्र से कूड़े के एकत्रीकरण, मच्छरों को मारने वाले स्प्रे के छिड़काव तथा धुऐं की मषीन का उपयोग करना।